उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य है विवाह और लिविंग रिलेशन का पंजीकरण

चमोली, 31 जनवरी 2025

उत्तराखंड राज्य में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो गई है। इस कानून के तहत राज्य के सभी नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार समान हो गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद या लिविंग रिलेशन का पंजीकरण कराना अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी कार्यालय में यह पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता के तहत पंजीकरण के लिए एक विशेष पोर्टल ucc.uk.gov.in तैयार किया गया है, जिसमें नागरिक स्वयं भी लॉगिन करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

तहसील स्तर पर नामित रजिस्ट्रार जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार, नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी, और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब-रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया गया है। यदि किसी नागरिक को इस प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो वे अपनी अपील उप-जिलाधिकारी (SDM) कार्यालय में कर सकते हैं।

पंजीकरण की अनिवार्यता और समय-सीमा जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 26 मार्च 2010 के बाद किए गए सभी विवाह, विवाह विच्छेद और लिविंग रिलेशन का समान नागरिक संहिता लागू होने के 6 माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी ने आगे बताया कि 3 फरवरी 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर में समान नागरिक संहिता को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में नागरिकों को UCC के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया और इसके महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा।

नागरिकों से अपील जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि 26 मार्च 2010 के बाद किए गए विवाह और लिविंग रिलेशन का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी समस्या न हो।