Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड में 5 नए योगा हब होंगे स्थापित, धामी कैबिनेट ने पहली योग नीति को दी मंजूरी, पढ़ें ये अन्य मुख्य फैसले भी 

Uttarakhand Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

पहली योग नीति को मंजूरी

योग नीति के तहत उत्तराखंड में नए योगा हबों को विकसीत किया जाएगा। उत्तराखंड में टिहरी झील, जागेश्वर, व्यास घाट आदि स्थानों पर योगा सेंटर करने को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की ओर से इन शहरों को योगा हब बनाने के लिए प्राथमिकता पर काम किया जाएगा। धामी सरकार की ओर से योग के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। नीति के अनुसार, योग संस्थानों का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित हो पाएगा। इसी के साथ ही ऑनलाइन योग प्लेटफार्म बनाने पर भी फोकस रहेगा।

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गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था को मंजूरी

धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दी है। सरकार की ओर से गोल्डन कार्ड योजना पर विशेषतौर से फोकस किया गया है। योजना को पहले से ज्यादा प्रभावित ढंग से संचालित करने के लिए 75 करोड़ रुपये भी स्वीकृत करने का फैसला लिया गया है। अंशदान बढ़ाने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा।

पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले

  • उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी। अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति। उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
  • उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी।
  • स्थानीय लोगों को रोजगार पर फोकस देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के काम स्थानीय के माध्यम से किये जाते थे। ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है।
  • ई श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बधाई।
  • स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के कार्य दिए जा सकते हैं।
  • उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन। इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल।
  • राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन।
  • राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी।
  • उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी। उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली।
  • उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन।
  • उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के किया गया संशोधन।