देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 25 जून को होने वाली नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी । राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी है। 25 जून से 28 जून तक नामांकन की कार्यवाही होनी थी। लेकिन न्यायालय के रोक के बाद नामांकन की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जारी किया आदेश
कल होगी HC में मामले की सुनवाई
बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार 21 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसी दिन से प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी, लेकिन 23 जून को कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। जिस पर सरकार की तरफ से 14 जून को जारी हुए आरक्षण अधिसूचना के गजट नोटिफिकेशन की कॉपी आज 24 जून को सिंगल और डबल बेंच पर भी मेंशन की, लेकिन अब मामले की सुनवाई 25 जून को दोपहर 2 बजे होगी।
इससे साफ हो गया कि कोर्ट के फैसले का पहला असर 25 जून को होने वाले पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन प्रक्रिया पर पड़ चुका है।