GST New Slab: केंद्र सरकार ने देशवासियों को त्योहार से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब से सिर्फ दो ही जीएसटी टैक्स स्लैब 5 और 18 फीसदी लागू होंगे। वहीं, 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया है। नए जीएसटी स्लैब के तहत सरकार ने 100 से ज्यादा वस्तुओं के दाम घटा दिए हैं। इसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने देश की टैक्स व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए GST 2.0 लागू करने का फैसला किया है। अब तक चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) लागू थे, लेकिन इन्हें घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया गया है। इसके अलावा, लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर एक नया 40% का विशेष टैक्स स्लैब भी लागू किया जाएगा।
- मोबाइल फोन की कीमत जैसी की तैसी रहेगी।
- TV (32” तक), AC, छोटी गाड़ियाँ और 350cc तक बाइक सस्ती होंगी।
- लक्ज़री गाड़ियाँ, बड़ी बाइक, सिगरेट, पान मसाला जैसी चीज़ें महंगी होंगी।
क्या हुआ बदलाव?
0% और 5% स्लैब:
रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जैसे दूध, रोटी, पनीर, मक्खन, नमकीन, चॉकलेट, पास्ता, पैकेज्ड फूड अब या तो टैक्स फ्री होंगे या केवल 5% टैक्स लगेगा।
18% स्लैब:
टीवी (32 इंच तक), AC, डिशवॉशर, छोटी कारें, 350cc तक की मोटरसाइकिलें अब सस्ती होंगी क्योंकि इन पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।
40% स्लैब:
सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ज़्यादा CC की मोटरसाइकिल, याट्स, महंगी गाड़ियाँ और शक्करयुक्त पेय पर अब 40% टैक्स देना होगा।
आम जनता को क्या फायदा?
खाने-पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियाँ अब पहले से कम दाम पर मिलेंगी।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब कोई GST नहीं लगेगा।
मोबाइल और गैजेट्स पर GST
मोबाइल फोन → 18% (कोई बदलाव नहीं, न सस्ता न महंगा)
मोबाइल एक्सेसरीज़ (चार्जर, हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कवर आदि) → अब 18% (पहले कुछ पर 28% था, इसलिए थोड़ी राहत मिलेगी)
टीवी और होम अप्लायंसेज़
टीवी (32 इंच तक) → अब 18% (पहले 28% था → सस्ता होगा)
बड़ी स्क्रीन टीवी (32 इंच से ऊपर) → अब भी 28% (कोई बदलाव नहीं)
एयर कंडीशनर (AC) → अब 18% (पहले 28% था → सस्ता होगा)
डिशवॉशर → अब 18% (पहले 28% था → सस्ता होगा)
फ्रिज / वॉशिंग मशीन → अभी 18% ही रहेगा (कोई बदलाव नहीं)
कंप्यूटर और आईटी प्रोडक्ट्स
लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, टैबलेट → 18% (कोई बदलाव नहीं)
सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएँ → 18% (कोई बदलाव नहीं)
कब से लागू होंगे ये नए नियम?
नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी, यानी दिवाली से पहले आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी।