Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें महिलाओं से जुड़े कल्याणकारी फैसलों से लेकर कई विकास कार्यों जैसे निर्णय शामिल हैं।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर–
मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब बनेंगे पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से सहमति मिल गई है। इससे राज्यभर में हजारों महिलाओं को लाभ मिलेगा।
सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। अब 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे, इससे लंबे समय से कार्यरत महिलाओं को प्रमोशन का मौका मिलेगा।
रायपुर विधानसभा क्षेत्र में ‘फ्री जोन’ में छूट
राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा के लिए फ्रीज जोन में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। अब इस क्षेत्र में छोटे मकान और दुकानों के निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। इससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता और परिवेक्षक नियमावली में संशोधन
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब कर्मचारियों को एक बार ट्रांसफर (तबादले) में छूट मिलेगी, जिससे विभागीय लचीलापन बढ़ेगा।
UCC नियमावली में आंशिक संशोधन
समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली में भी आंशिक संशोधन किया गया है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नेपाली भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा स्वीकार्य।
विधानसभा विशेष सत्र बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पर भी लिया गया बड़ा निर्णय
उत्तराखंड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लाभांश वितरण नीति के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निगम है। इनको जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, उसका 15 फीसदी प्रॉफिट राज्य सरकार को देना होगा, जिस पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है।