Laksar: टायर फैक्ट्री कर्मियों के अग्रिम वेतन पर भी खतरा

  • लक्सर में टायर फैक्ट्री कर्मियों के अग्रिम वेतन पर भी खतरा,
  • औद्योगिक विवाद अधिनियम- 1947 के अंतर्गत 1 अनुपस्थिति पर कटा था 8 दिन की वेतन

रिपोर्ट अमित गिरी गोस्वामी

लक्सर क्षेत्र स्थित J K टायर उद्योग से सम्बद्ध कैवेंडिस इंडस्ट्रीज के 1 महीने से ज्यादा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े कर्मचारियों की वेतन कटौती का सिलसिला उनके आगामी वेतन पर भी खतरा बनकर मंडराने लगा है। वहीं हड़ताल पर बैठे श्रमिक संगठन का नेतृत्व कर रहे अशोक कुमार द्वारा सोमवार की सुबह करीब 9 बजे पुष्टि के मुताबिक 28 मार्च तक औद्योगिक संस्थान संचालित हो रहा था जबकि 29-30-31 मार्च को कर्मचारी हड़ताल के चलते गैर हाजिर हुए थे, जिससे फैक्ट्री का कामकाज भी ठप हो गया था। उनके मुताबिक 1 दिन की गैर हाजिरी के कारण 8 दिवसीय वेतन कटौती के प्रावधान को प्रबंधन द्वारा अमल में लाया गया है।

श्रमिक नेता अशोक कुमार द्वारा उदाहरण के मुताबिक यदि 3 दिन की गैर हाजिरी हुई है तो नियम के तहत 24 दिनों की वेतन कटौती सुनिश्चित की गई है, जिसकी भरपाई से इंकार करते हुए। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की एक संख्या हड़ताल के बावजूद लगातार फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी भी दे रही है । उन्होंने सोमवार को जिलाधिकारी के साथ ताजा बैठक का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अब तक हुई तमाम वार्ता और बैठक बेनतीजा ही साबित हुई हैं, जबकि अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल का आज 5वां दिन हो चुका है।

वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक उसी तर्ज से अग्रिम वेतन पर भी अब खतरा स्वभाविक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड औद्योगिक विवाद अधिनियम- 1947 के अंतर्गत प्रबंधन को अवगत कराए बिना हड़ताल आदि पर जाने के दौरान नियम के मुताबिक अनुचित कारणों से अनुपस्थिति के आधार पर 1 दिवसीय अवकाश के क्रम में कामगार के 8 दिनों की वेतन कटौती का अधिकार नियमावली में बताया जा रहा है। वहीं कुछ श्रमिक संगठनों की उक्त हड़ताल से परहेज कर औद्योगिक संस्थान में ड्यूटी पर जा रहे श्रमिकों को वेतन कटौती से मुक्त रखा गया है अथवा उनका वेतन निरंतर बरकरार है !