सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुनवाई टली, 16 दिसंबर मिली अगली तारीख, हल्द्वानी में हाई अलर्ट जारी

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी, इससे पहले भी 2 दिसंबर को सुनवाई को टाल दिया गया था।

हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। इलाके में दुकान और स्कूल बंद कर दिए हैं। आने-जाने वालो को आधार कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, पूर्व में दिल्ली ब्लास्ट मामले के शक में हिरासत में लिए गए बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को पुलिस ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके का नोटिस देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।

क्या है पूरा मामला

गौलापार हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद वर्ष 2021 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हल्द्वानी की कोर्ट ने उत्तर पूर्व रेलवे की ओर से बेदखली नोटिस के विरुद्ध दायर 33 अपीलों को खारिज किया था। साथ ही रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के देश भी दिए थे। इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को नैनीताल हाई कोर्ट ने 31.87 हेक्टेयर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।

 

रेलवे का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से रेलवे विस्तार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। रेलवे ओर चिन्हित बनभूलपूरा क्षेत्र की संबंधित भूमि में 4365 घर हैं। इसमें लगभग 50 हजार की आबादी निवास करती है। जहां मंदिर, मस्जिद मिलाकर करीब 25 धार्मिक स्थल, पांच सरकारी व एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं।

बुधवार को कोर्ट के संभावित निर्णय को लेकर रेलवे, राज्य सरकार से लेकर पुलिस-प्रशासनिक तंत्र अलर्ट मोड पर रहा।इसके लिए 500 पुलिसकर्मी मुस्तैद कर दिए और क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया गया।