पैन-आधार लिंक नहीं किया तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानिए क्या होंगे नुकसान

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, पैन-आधार लिंक न होने की स्थिति में पैन कार्ड को इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) घोषित किया जा सकता है।

इनऑपरेटिव पैन होने पर करदाताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, यदि आपका कोई टैक्स रिफंड लंबित है, तो वह भी अटक सकता है।

इतना ही नहीं, पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में टीडीएस (TDS) अधिक दर से कट सकता है। साथ ही, बैंकिंग लेन-देन, म्यूचुअल फंड में निवेश, शेयर बाजार से जुड़े काम और अन्य वित्तीय गतिविधियों में भी समस्याएं आ सकती हैं।

आयकर विभाग लगातार करदाताओं से अपील कर रहा है कि वे जल्द से जल्द पैन-आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की वित्तीय या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

वहीं, जान लें कि सरकार ने अभी 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आपने अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो ये 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं।

पैन कार्ड चल रहा है या नहीं? ऐसे चेक करें स्टेटस:-

स्टेप नंबर 1

  • अगर आपको भी अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना है
  • आपको यहां पर ‘Quick Links’ वाले सेक्शन में जाना है
  • फिर आपको यहां पर ‘Verify PAN Status’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है

स्टेप नंबर 2

  • इसके बाद आपको यहां पर अपनी कुछ जानकारियां भरनी हैं
  • इसमें आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि भरनी है
  • साथ ही आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी भरना है
  • फिर आपको ‘Continue’ वाले बटन पर क्लिक करना है

स्टेप नंबर 3

  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा जिसे आपको यहां पर दर्ज करना है
  • इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का स्टेटस दिख जाएगा
  • यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनऑपरेटिव है

नहीं हुआ पैन-आधार कार्ड लिंक, तो अब क्या होगा?

अगर आपने अपने पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है, तो आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपने पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें इनऑपरेटिव पैन कार्ड हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, जो टैक्स रिफंड रूका है वो वापस नहीं मिलेगा, टीडीएस कट सकता है, बैंक ट्रांजैक्शन और म्यूचुअल फंड निवेश में दिकक्तें आ सकती हैं।

इनऑपरेटिव (Inoperative) का मतलब  है

इनऑपरेटिव का अर्थ होता है — निष्क्रिय या काम न करने वाला

पैन कार्ड के संदर्भ में, जब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, तो वह कानूनी रूप से मान्य रहते हुए भी इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। यानी पैन नंबर तो होता है, लेकिन उससे जुड़े जरूरी काम नहीं किए जा सकते।

इनऑपरेटिव पैन होने पर क्या नहीं कर पाएंगे?

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे

  • टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा

  • टीडीएस (TDS) ज्यादा दर से कट सकता है

  • बैंक से जुड़े बड़े लेन-देन में परेशानी होगी

  • म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और अन्य निवेश नहीं कर पाएंगे

पैन दोबारा कैसे एक्टिव होगा?
जैसे ही आप अपना पैन-आधार लिंक करवा लेते हैं, आपका पैन फिर से एक्टिव (ऑपरेटिव) हो जाता है।

सरल शब्दों में:
इनऑपरेटिव = ऐसा पैन जो मौजूद तो है, लेकिन किसी काम का नहीं

(पैन दोबारा एक्टिव कैसे होगा इसको जाने के लिए www bi tv Uttarakhand.com की अगली पोस्ट में देखिए)