भारतीय हवाई अड्डों पर सोने की तस्करी के मामले लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में कन्नड़-तमिल अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना लाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इससे पहले 2020 में केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक राजनयिक बैग से 30 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया था। ऐसे में सवाल उठता है: विदेश से सोना लाने के नियम क्या हैं? भारतीय इसे लाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? आइए समझते हैं:
1. भारतीय विदेश से सोना क्यों लाते हैं?
- सोने का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व:भारतीयों के लिए सोना केवल गहना नहीं, बल्कि निवेश का सुरक्षित जरिया है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है।
- करों का बोझ:भारत में सोने पर 5% आयात शुल्क + 3% GST लगता है, जिससे इसकी कीमत वैश्विक बाजार से 15-20% अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, 5 मार्च 2025 को यूएई में 10 ग्राम सोना 83,670 रुपये था, जबकि भारत में यह 87,980 रुपये था।
- खाड़ी देशों में सस्ता सोना:दुबई जैसे देशों में टैक्स-फ्री नीतियों के कारण सोना सस्ता मिलता है, जो भारतीयों को आकर्षित करता है।
2. कितना सोना लाने की है अनुमति?
भारत सरकार के सीमा शुल्क नियम के अनुसार:
- पुरुष:20 ग्राम तक (लगभग ₹1.75 लाख मूल्य) शुल्क-मुक्त।
- महिलाएं/15 साल से कम उम्र के बच्चे:40 ग्राम तक (लगभग ₹3.5 लाख मूल्य) शुल्क-मुक्त।
- इससे अधिक लाने पर:5% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। उदाहरण: 50 ग्राम सोना लाने पर 10 ग्राम (40 ग्राम से अधिक) पर कर लगेगा।
- जरूरी शर्त:सोना लाने वाले को एयरपोर्ट पर इसकी घोषणा करनी होगी और बिल प्रस्तुत करना होगा। छिपाने पर तस्करी का केस बन सकता है।
3. सोने की तस्करी क्यों होती है?
- कर चोरी का लालच:भारत में सोना महंगा होने के कारण लोग टैक्स बचाने के लिए इसे चोरी से लाते हैं। 1 किलो सोना तस्करी करने पर करीब ₹5 लाख बच जाते हैं।
- अपराधिक नेटवर्क:1970-80 के दशक में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंग्स समुद्री रास्ते से तस्करी करते थे। अब नए तरीके जैसे ड्रोन, डिप्लोमैटिक बैग, या शरीर में छिपाकर लाने के मामले सामने आते हैं।
- मांग और आपूर्ति का अंतर:भारत में सालाना 800-900 टन सोने की खपत होती है, लेकिन घरेलू उत्पादन नगण्य है। इस अंतर को तस्करी पूरा करती है।
ये भी पढ़ें 👉:केदारनाथ-हेमकुंड साहिब में बनेगा रोपवे, मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर, अब मिनटों में पूरी होगी घंटों की यात्रा
4. तस्करी का सोना कहां से आता है?
- प्रमुख स्रोत:संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 60% तस्करी, इसके बाद म्यांमार और अफ्रीकी देश।
- हॉटस्पॉट राज्य:केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 60% मामले दर्ज। 2023-24 में सीबीआईसी ने 4,869 किलो सोना जब्त किया।
- शुल्क कम होने का असर:2023 में आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% करने के बाद तस्करी में 20-25% कमी आई है।
तस्करी पकड़े जाने पर सजा
- कानूनी कार्रवाई:सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और आयात-निर्यात नीति के तहत मुकदमा।
- सजा:5 लाख रुपये तक जुर्माना, 7 साल तक की जेल, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध।
- जब्ती:सोना और उसकी कीमत के बराबर संपत्ति जब्त।
निष्कर्ष:
सोना भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा है, लेकिन तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी। सरकार ने शुल्क कम कर तस्करी रोकने की कोशिश की है, लेकिन निगरानी बढ़ाने और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। याद रखें: “छोटी बचत का लालच बड़ी मुसीबत में डाल सकता है!”