उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025: सख्त नियम लागू, धारा 163 प्रभावी

 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा को सुचारू, नकल-विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देशानुसार जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि में धारा 163 लागू कर दी गई है।

धारा 163 के तहत:

  • परीक्षा केंद्रों के 100 गज के दायरे में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक।
  • लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के अस़्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं।
  • प्रिंटिंग एवं फोटोस्टेट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
  • परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री (साहित्य, प्रेस नोट, पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर) लगाने या वितरित करने पर रोक।

यह आदेश 20 फरवरी की शाम 6 बजे से 11 मार्च की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी