Uttarakhand: नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई घटना पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है।
याचिका की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि जिलाधिकारी वंदना सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुई थीं। अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 22 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने इस घटना से गन कल्चर फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान हाईकोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि क्या एसपी इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया तो एसएसपी ने ना में जवाब दिया।
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सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा ने कोर्ट को बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 13 अगस्त की रात लाल कार में आए लोगों में रामपुर, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी और नैनीताल शहर के लोग शामिल थे, जिनका विस्तृत विवरण जुटाने के लिये समय की जरूरत है। वो लाल कार पुलिस के कब्जे में है।