Nainital: (Uttarakhand) उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई। पंचायत चुनाव मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को HC से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए जाए।
HC ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक
चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ HC में फाइल रिव्यू पिटिशन की थी। पिछली सुनवाई में HC ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था ।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा ने चुनाव के बाद कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनावी याचिका दाखिल कर सकता है।