समान नागरिक संहिता को लेकर कार्यशाला आयोजित, अधिकारियों को दी गई विस्तृत जानकारी

चमोली, 18 फरवरी – कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी एवं यूसीसी के नोडल अधिकारी विवेक प्रकाश ने अधिकारियों को इसके प्रावधानों को गंभीरता से समझने और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यूसीसी के प्रमुख बिंदु:

  • 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता।
  • सभी धर्मों और समुदायों के सामाजिक अधिकारों को संतुलित करने का प्रयास।
  • उत्तराखंड से बाहर निवास करने वाले नागरिकों पर भी लागू होगी (नियमावली के अंतर्गत)।
  • पंजीकरण को लेकर दिशा-निर्देश:

सहायक अभियोग अधिकारी मनमोहन ने विवाह, विवाह विच्छेद और सहवासी संबंध के पंजीकरण की अनिवार्यता एवं प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने बताया कि –
26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य।
यूसीसी लागू होने से पहले हुई शादी का पंजीकरण – 6 माह में।
यूसीसी लागू होने के बाद हुई शादी का पंजीकरण – 2 माह में।
ऑफलाइन एवं ऑनलाइन (CSC/पोर्टल) दोनों माध्यम से पंजीकरण संभव।
फीस – सामान्य सेवा: ₹250 | तत्काल सेवा: ₹2500
समयसीमा के बाद विलंब शुल्क लागू होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया और नियम:

जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) मनोज भट्ट ने बताया कि –
📌 नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होंगे सब रजिस्ट्रार
📌 आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों में पंजीकरण/अस्वीकृति आदेश जारी
📌 त्वरित सेवा के लिए यह अवधि 3 दिन
📌 माता-पिता, अभिभावक, साक्षी, धर्मगुरु सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच होगी।

बैठक में मौजूद अधिकारी:

इस मौके पर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिकृष्ण काण्डपाल, एसीएमओ एमएस खाती, सीडीपीओ एमके सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तहसील कार्यालयों से भी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।