दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत दे दी है और वह जेल से बाहर आ गए।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दी। वह पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे।
जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया
जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया ने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। मनीष सिसोदिया के साथ ही वहां पर मौजूद आप के समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल के भी नारे लगाए। आप समर्थकों ने कहा जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल छूटेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का किया धन्यवाद
जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ”आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। सिसोदिया ने कहा, “मुझे पता है पूरे देश में प्यार करने वाले इतने लोग थे…पिछले 17 महिने मैं जेल में नहीं रहा, दिल्ली का एक-एक आदमी, दिल्ली के और देश के स्कूलों का एक-एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये तानाशाही के मुंह पर तमाचा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बाबा साहेब के कर्ज को कैसे उतारूंगा.”
पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया सत्य की जीत
आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘सत्य की जीत’ करार दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उम्मीद जताई कि जेल में बंद AAP के अन्य नेताओं को भी इंसाफ मिलेगा।
सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को किया था गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। बाद में ये पॉलिसी रद्द कर दी गई थी। वहीं, ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।
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मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार था। सिसोदिया ने जमानत दिए जाने का आग्रह करते हुए कहा था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वहीं ED और CBI ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था।
मनीष सिसोदिया को शर्तों के साथ मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दोनों मामलों में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के जमानती बॉण्ड और इतनी ही धनराशि के दो निजी मुचलके भरने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने जमानत की शर्तें तय करते हुए कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराना होगा। इसके अलावा वह न तो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। इसके साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।