Champawat: चंपावत जनपद की नगर पंचायत पाटी में सामान्य निर्वाचन 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 25 मई से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यह आचार संहिता मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगर पंचायत पाटी के सभी वार्डों में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और अन्य चुनाव प्रचार सामग्री निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही लगाई जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 27 और 29 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 30 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 31 मई को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। 1 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं 9 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 11 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर समेत अन्य अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है।
