एपीओ ने बताया कि महिला विधवा थी और अपने पिता के यहां रहती थी। कैलाश नाम का युवक उसके घर में आकर उससे आए दिन छेड़छाड़ व अभद्र टिप्पणी किया करता था। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देता था।
रिपोर्ट -सोनू उनियाल
कोटद्वार। कोतवाली क्षेत्र के झूलाबस्ती गाड़ीघाट इलाके के निवासी एक युवक को महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो साल के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामला 14 जनवरी, 2020 का है।
कोर्ट ने दोषी को सुनाई दो साल की कारावास
सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) यजुवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने झूलाबस्ती गाड़ीघाट निवासी युवक कैलाश के खिलाफ उसके साथ छेड़खानी, अभद्रभाषा का प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक भावना भट्ट को सौंपी गई। विवेचक ने जून, 2020 में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। जिसमें सात गवाह पेश किए गए। एपीओ ने बताया कि महिला विधवा थी और अपने पिता के यहां रहती थी। कैलाश नाम का युवक उसके घर में आकर उससे आए दिन छेड़छाड़ व अभद्र टिप्पणी किया करता था। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देता था। युवक उसके घर में आकर उससे आए दिन छेड़छाड़ व अभद्र टिप्पणी किया करता था। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देता था।
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अभियोजन की ओर से साक्ष्य के रूप में सात लोगों को अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट इशांक ने आरोपी को दो साल के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।