Uttarakhand: कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए।
इन 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी है। इसके तहत उद्योग स्थापित करने पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
कैबिनेट ने पीएम सूर्या घर योजना के तहत सब्सिडी को लेकर चल रहे विवाद को खत्म कर दिया है। अब 31 मार्च 2025 तक लगाए गए सभी प्लांट्स को सब्सिडी का लाभ मिलेगा
भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
पुलिस, वन और आबकारी विभागों में भर्ती पुरानी नियमावली से ही की जाएगी। सिपाही और दरोगा भर्ती में उम्र और हाइट के पुराने नियम लागू रहेंगे। नए नियम 2029 से लागू होंगे। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को उनकी पुरानी सेवा का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है।
वन विभाग—-मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई, जो अब कार्मिक विभाग के अनुरूप होगी।
लोक निर्माण विभाग (PWD)-–1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
न्याय विभाग-–न्याय विभाग के सेवारत न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद के लिए दस लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन की सुविधा को मंजूरी दी गई और इलेक्ट्रिक वाहन पर 4 फीसदी और अन्य वाहन के लिए पाँच फीसदी की मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा विभाग—स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम से संबंधित प्रस्तुति दी गई।
गृह विभाग—वर्ष 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति प्रदान की गई।
गृह विभाग (होमगार्ड)—-उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई।
गृह विभाग (प्रशिक्षण)—-भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
कार्मिक विभाग—सिपाही और उपनिरीक्षक पदों के लिए पहले बनाई गई नियमावली में संशोधन कर, आयु सीमा में छूट के बाद अभ्यर्थियों को पुनः अवसर दिया जाएगा। इसमें पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग-–एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग—राज्य के लिए 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
अनाज खरीद नीति—गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मंडी शुल्क के बराबर ही शुल्क राज्य सरकार भी देगी।
स्वरोजगार योजनाएं–-उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है, साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
नियोजन विभाग– सेतु आयोग के तहत “टच” (विशेष पहल) को मंजूरी प्रदान की गई।
पंचम विधानसभा सत्र के आह्वान को स्वीकृति दी गई।
