जिले में बाल विवाह के दो मामले सामने आए थे। जिनमें एक मामले में 6 आरोपियों को न्यायालय की ओर से सजा दी गई है। जबकि एक मामले में सुनवाई जारी है। वहीं बैठक में जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर प्रभारी जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया ।
रिपोर्ट -सोनू उनियाल
चमोली। बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह समाप्त करने को लेकर प्रभारी अभिनव शाह ने बुधवार को सभी संबधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति और बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जनपद में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाए।
जिला सभागार में आयोजित बैठक में ऑपरेशन मुक्ति की जानकारी लेते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने पुलिस व शिक्षा विभाग को अभियान के दौरान रेस्क्यू किए गए बच्चों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम के लिए विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं में बच्चों को संकल्प दिलाने की बात कही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अधिकारी को बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत प्रत्येक ब्लाक में आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने और इसका प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
बाल विवाह के एक मामले में 6 को सजा, एक मामले में सुनवाई जारी
बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि जिले में बाल विवाह के दो मामले सामने आए थे। जिनमें एक मामले में 6 आरोपियों को न्यायालय की ओर से सजा दी गई है। जबकि एक मामले में न्यायालय में सुनवाई जारी है।
बैठक में न आने पर जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी को नोटिस
बैठक में जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर प्रभारी जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल युद्धवीर सिंह ने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण के तहत अभियान चलाकर स्कूल नहीं जा रहे 24 बच्चों को चिन्हित किया गया। जिसमें से 11 बच्चों का प्रवेश विद्यालयों में करवाया गया और 13 बच्चों के अभिभावकों से वार्ता कर उनको विद्यालयों में दाखिला करवाया गया है।
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इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अधिकारी संदीप कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह और शोभा खत्री मौजूद थे।
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