Social Media Influencers: शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। नए प्रस्ताव के तहत, 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अब ‘सेलिब्रिटी’ की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर SEBI का नया नियम
इस कदम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय बाजार में पारदर्शिता लाना और आम निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
नए नियमों के लागू होने के बाद ये इन्फ्लुएंसर्स सेबी-रेगुलेटेड कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडर तो बन सकेंगे, लेकिन वे किसी भी खास निवेश उत्पाद (Investment Product), म्यूचुअल फंड स्कीम या किसी विशेष स्टॉक (शेयर) को खरीदने या बेचने की सीधी सिफारिश नहीं कर पाएंगे।
भ्रामक निवेश सलाह पर लगेगी लगाम
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम से भ्रामक वित्तीय विज्ञापनों और ‘फिनफ्लुएंसर्स’ द्वारा दी जाने वाली गलत सलाह पर लगाम लगेगी, जिससे निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी कम होगी।
