कोर्ट ने बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई। 8 नवंबर 2022 को करोड़ो का प्लॉट हड़पने के लिए नजीर फातिमा की झोपड़ी जलाई थी।
उत्तर प्रदेश। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी हुई। इरफान के भाई रिजवान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को सजा
कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को तीन जून को दोषी करार दिया था। विधायक इरफान उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपीएमएल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। नजीर फातिमा की ओर से 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विधायक समेत कुल 12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। महिला ने सभी पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था।
इन धाराओं में पाए गए थे दोषी
436 आगजनी में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, जुर्माना।
147 दंगा या बलवा भड़काने का दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद व जुर्माना।
427 संपत्ति को क्षति पहुंचने पर 2 साल तक की कैद हुआ व जुर्माना।
504 2 साल की कैद व जुर्माना या दोनों।
506 किसी महिला के साथ अभद्रता के साथ आपराधिक धमकी पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा व जुर्माना।
323 मारपीट में अधिकतम 1 साल की कैद या जुर्माना..
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इरफान सोलंकी पर को 7 साल की सजा सुनाई गई है, ऐसे में उनकी विधायकी जाना तय है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब इरफान 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है। ऐसे में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।