नई दिल्ली। शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने की सलाह दी थी।
निचली अदालत से केजरीवाल को मिली थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, ईडी ने जमानत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश आने तक इंतजार करने के लिए कहा था।
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हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक बरकरार रखी
ईडी की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ASG राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया। हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया।